Uttar Pradesh

Supreme Court का UP सरकार को बड़ा आदेश, ‘Bulldozer से जिसका घर तोड़ा उसको दें 25 लाख’| MaharajganjPunjabkesari TV

2 weeks ago

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है...;सुप्रीम कोर्ट ने सड़क

 अतिक्रमण को लेकर यूपी के पदाधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर से तोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर

 करते हुए कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे...;दरअसल ये  मामला यूपी के

 महाराजगंज जिले का है...जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था...इस

 मामले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध तरीके से मकान ध्वस्त करने

 के आरोप पर फौरन जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक के साथ कानूनी कार्रवाई करने

 को कहा...साथ ही याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया है...

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