Uttar Pradesh

UP: Bulldozer action पर पूरी तरह से लग जाएगी रोक, समझिए Supreme Court ने अपने नए आदेश में क्या कहा?Punjabkesari TV

2 months ago

 #bulldozer #supremecourt #action #cmyogi

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है. कोर्ट ने कहा है कि दोषी या आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते. साथ ही कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई है, जो कानून हाथ में लेकर बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि अब बिना उचित नोटिस घरों को गिरा सकते. 15 दिन का नोटिस पहले नोटिस देना जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है.