Himachal Pradesh

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं, सुनिए क्या जानकारी दे रहे SHO धर्मशालाPunjabkesari TV

10 months ago


 

मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ियों की मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं

 

व्हीकल में एक यूनिट की मॉडिफिकेशन पर 5 हजार जुर्माने का प्रावधान

 

दो पाहिया वाहनों में शोर वाले साइलेंसर लगाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

 

मोटर व्हीकल एक्ट में 200 से ज्यादा सेक्शन, 40 से ज्यादा रुल्स

 

मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति लोगों को किया जाए जागरूक